सावधान : आपत्तिजनक या भड़काने वाले पोस्ट डाली तो कानूनी कार्यवाही के लिए रहे तैयार

आजकल अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर बहुत से पोस्ट डालने में लगे हुए हैं जिनमे से बहुत से पोस्ट गलत जानकारी या आपत्तिजनक ख़बरों वाले होते हैं जो समाज और देश की सुरक्षा के लिहाज़ से बिलकुल भी सही नहीं होते। ऐसी पोस्ट और कंटेंट्स पर संज्ञान लिया गया है, उपमंडलाधिकारी ( ना.) रोहड़ू विजय वर्धन सारस्वत ने कहा कि सोशल मीडिया और यू-ट्यूब पर कुछ पेज और चैनल हैं, जो समाचार पत्र समूह या संस्था के रूप में पंजीकृत या प्राधिकृत नहीं हैं, समाचार मीडिया का रूप धारण कर रहे हैं और कई बार ये चैनल या पेज आपत्तिजनक, अप्रमाणित और धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुँचाने वाले कंटेंट्स और पोस्ट बेरोकटोक प्रकाशित कर रहे हैं। 

                                                                           

                                                           



उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में राजनीतिक मामलों पर प्रायोजित पोस्ट को भी मीडिया रिपोर्ट के नाम पर प्रकाशित और शेयर किया जा रहा है इस प्रकार की गतिविधियां समाज में अशांति, अव्यवस्था और आपसी वैमनस्य को बढ़ावा दे रही हैं। इस प्रकार की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। एस. डी. एम. विजय वर्धन सारस्वत ने कहा कि ऐसे चैनल और पेज द्वारा गैर जिम्मेदारी और मीडिया संबधित अचार सहिंता का पालन किये बिना इस तरह के कंटेंट्स को इंटरनेट पर अपलोड करने की प्रवृति अब सामान्य सी होती जा रही हैं जो न केवल सामाजिक सद्भावना को दूषित कर रही है बल्कि राष्ट्रीय एकता व् अखंडता को कमजोर कर रही है।  


उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वंतंत्रता के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता ,क्योंकि  सविंधान में निर्धारित अनुच्छेद 19 (2 ), इस स्वतंत्रता पर भी लागू होता है। उन्होंने सभी ऐसे चैनल और पेजेस के क्रिएटर्स को सचेत करते हुए कहा कि वो विभिन्न प्लैटफॉर्म्स पर अपने कंटेंट्स डालते हुए अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी का पालन करें। यदि इस सन्दर्भ में कोई पोस्ट काऊं या नैतिकता के दायरे से बाहर पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 


उपमंडलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकृत और जिम्मेदारी के साथ अपना काम करने वाले मीडिया चैनलों को मिलने वाली सुरक्षा सुविधा का लाभ गैर पंजीकृत चैनलों को नहीं मिलेगा। गैर पंजीकृत और गैर जिम्मेदाराना चैनलों से आह्वाहन किया कि ऐसे कंटेंट प्रकाशित करने से बचें। उन्होंने कहा कि इसे प्रारंभिक और अंतिम चेतावनी समझा जाये। अन्यथा ऐसे सभी मामलों पर त्वरित संज्ञान लेकर आई.टी। अधिनियम 2000,सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 व भारतीय न्याय सहिंता की सयुंक्त धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 


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