शौच के लिए गई थी महिला, आधी रात को आरोपी ने उठाया अकेली होने का फायदा Himachal News अब 15 साल की कैद !

 मामला मंडी थाना क्षेत्र में' 20 फरवरी 2018 को दर्ज हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी पवन कुमार ने' उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना का खुलासा तब हुआ जब..  

                                                         


               

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और युवतियों के साथ होने वाले यौन शोषण और दुष्कर्म के मामलों में' लगातार बढ़ौतरी हो रही है। स्थिति यह है कि कई आरोपी' घरों में घुसकर पीड़िताओं पर हमला कर रहें हैं और पीड़ित परिवार लंबे समय तक इंसाफ के इंतज़ार में भटकता रहता है। इसी तरह के एक पुराने मामले में अब मंडी जिले की अदालत ने' सात साल बाद पीड़िता को न्याय दिलाते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की है।


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यह मामला मंडी थाना क्षेत्र में' 20 फरवरी 2018 को दर्ज हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी पवन कुमार ने' उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला ने' हिम्मत जुटाकर सारा सच अपने पति को बताया। महिला ने बताया कि 19 फरवरी की रात' घर पर उसके अलावा कोई नहीं था। पति काम पर गया था और सास शादी में शामिल होने के लिए घर से बाहर थीं। रात लगभग 11 बजे जब वह शौच के लिए बाहर निकली' तभी पड़ोसी पवन कुमार ने मौका पाकर उसे दबोच लिया।


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महिला ने बचने के लिए पूरी कोशिश की' हाथापाई भी की' लेकिन आरोपी ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घटना के बाद उसने धमकी दी कि यदि इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे और उसके परिवार को' नुकसान पहुंचाएगा। धमकी और डर के कारण महिला कुछ समय तक चुप रही' लेकिन मानसिक तौर पर टूटने के बाद उसने पति को सब कुछ बता दिया । पति तुरंत उसे थाने ले गया और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दी।


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पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। मामले की चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश किया गया। मुकदमे के दौरान कई गवाहों के बयान दर्ज हुए' मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूत भी न्यायालय के समक्ष रखे गए। वर्षों तक चले इस मुकदमे में' अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर' आरोपी पवन कुमार को दोषी पाया गया ।


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 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सरकाघाट स्थित जोगिंद्रनगर अदालत ने' दोषी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे महिला के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में' 15 सालका कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 लाख रुपये जुर्माने का आदेश दिया गया है। अदालत ने यह भी तय किया है कि यदि आरोपी यह जुर्माना नहीं भरता' तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


इसके अलावा IPC की धारा 506 के तहत' जान से मारने की धमकी देने के दोष में उसे एक साल का साधारण कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


इस फैसले के बाद स्थानीय क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है कि लंबे समय बाद ही सही' लेकिन निर्णय सामने आया। वहीं' बढ़ते यौन अपराधों को देखते हुए लोग सरकार व प्रशासन से लगातार अपील कर रहे हैं' कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया को और मजबूत और कड़ा बनाया जाए' ताकि भविष्य में किसी पीड़िता को सालों तक इंतज़ार न करना पड़े।

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