हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में देहरा उपचुनाव से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चा में है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और अन्य सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में आरोप है कि उपचुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद बैंक की ओर से 67 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपये जारी किए गए, जबकि उनकी ओर से किसी तरह की मांग तक नहीं की गई थी। आरोप यह भी है कि इस रकम के वितरण के पीछे राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा थी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ कर रही है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। यह याचिका भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह ने जनहित याचिका के रूप में दायर की है। पिछली सुनवाई में अदालत ने याचिकाकर्ता की नीयत सुनिश्चित करने के लिए उसे मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष में पांच लाख रुपये जमा करने का निर्देश भी दिया था।
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अदालत को यह भी बताया गया कि उपचुनाव के दौरान दो व्यक्तियों ने बैंक को ईमेल भेजकर कुछ मामलों की ओर ध्यान दिलाया था। उसी के बाद जुलाई में महिला मंडलों के लिए धन आवंटन हुआ। याचिका में इस पूरे प्रकरण को आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया है और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता ने ये तथ्य आरटीआई के माध्यम से जुटाए हैं। उनका कहना है कि अगर जानकारी समय पर मिल जाती तो चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत की जा सकती थी। उल्लेखनीय है कि देहरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश जीत हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने करीब 10 हजार वोटों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह को हराया था।
इसी के साथ, हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा चुनाव को लेकर एक और मामला भी लंबित है। किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि उनका नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज किया गया था, इसलिए पूरे चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले में गुरुवार को ‘इश्यू फ्रेमिंग’ की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी। अब 13 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, जिसमें मुद्दों का निर्धारण किया जाएगा।
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यह दोनों मामले चुनाव प्रक्रिया और उससे जुड़े प्रशासनिक फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन पर हाईकोर्ट अब विस्तृत रूप से सुनवाई कर रहा है।
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